CAA ( Citizenship Amendment Act) यह अधिनियम एसे तो 2019 में पास कर दिया गया था पर करोना की वजह से लागू नहीं किया जा सका पर अब 11 मार्च 2024 को इस लागू कर दिया गया है।
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CAA अधिनियम एक नागरिकता संशोधन का कानून है जिस के अनुसार दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत में नागरिकता दी जाएगी।
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दिसंबर 2014 से पहले जो हिंदू, सिख, पारसी,जैन, बोध,ईसाई किसी प्रताड़ना के कारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ कर भारत आए थे उन्हे भारत की नागरिकता दी जाएगी।
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2019 में जब ये नागरिकता संशोधन अधिनियम सांसद ने पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई थी पर राज्यों में विरोध और कोरोना के कारण लागू नहीं हो पाया था।
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अभी भी विपक्ष इस का विरोध कर रहा है की सरकार ने इस इस नागरिकता संशोधन को अभी ही क्यों लागू किया क्युकी अभी कुछ ही दिनों में इलेक्शन होने वाले है।
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नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल को बनाया है। इसके लिए आवेदक को ये बताना होगा की केसे और कब उन्होंने भारत में प्रवेश किया।
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जब कोई नागरिकता के लिए आवेदन करेगा तो आवेदक को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा पर, उनको केवल आवेदन करना होगा और फिर गृह मंत्रालय आवेदन की अच्छे से जांच करेगा और फिर नागरिकता देगा।