Article 15 समानता के अधिकार के बारे में बताता है इस के अनुसार कोई भी राज्य किसी व्यक्ति के जाती, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नही कर सकता
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इस Article 15 के अनुसार कोई किसी व्यक्ति को उसके धर्म जाति रंग वंश वेशभूषा के आधार पर किस सार्वजनिक स्थानों पर जेसे होटलों, तालाबों पर जाने से नही रोक सकता
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वैसे तो ये आर्टिकल सभी के लिए समान है पर इस में बच्चों और महिलाओं के लिए खास नियम या सुधाए है या कह सकते है उनको इस। नियम में ज्यादा प्राथमिकता मिलती है।
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इस के अनुसार पिछड़े वर्गो जेसे की sc st or obc के लिए राज्य सरकार को स्पेशल उपबंध बनाने की छूट है। सरकार पिछड़े वर्गों के लिए अलग से कोई उपबंध बना सकती है।
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यह आर्टिकल समाज में होने वाली जातिगत घटनाओं को कम करने या उन से निपटने के लिए बनाया गया है। आज भी कई जगहों पर जाती के आधार पर भेदभाव किया जाता है
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समाज में इस आर्टिकल का बहुत विरोध होता है क्योंकि इस के अनुसार पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलता है जिस से उच्च वर्ग को कई बार आरक्षण के कारण पीछे रहना पड़ता है
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यह आर्टिकल हमारे मौलिक अधिकारों जेसे की समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार की रक्षा करता है